उपभोक्ता दिवस पर युवाओं को किया जागृत

युवाओं को जागरूक करना जरूरी :-नीरज चावला

उपभोक्ता दिवस पर युवाओं को किया जागृत

राष्ट्रीय युवा स्वयं सेवक और पहला कदम फाउंडेशन की पहल ........
उपभोक्ता दिवस पर युवाओं को किया जागृत 
जींद :- उपभोक्ता दिवस पर राष्ट्रीय युवा स्वयं सेवक और पहला कदम फाउंडेशन ने सरकारी स्कूल में विद्यार्थियों को जागरूक करने का कार्यक्रम किया।कार्यक्रम में मुख्य वक्ता नीरज चावला ने विद्यार्थियों को जागरूक करते हुए बताया कि सुई से लेकर हवाई जहाज तक, होटल से लेकर हॉस्पिटल तक, गलत विज्ञापन या जनता को भ्रमित करने वाले विज्ञापन, इलेक्ट्रोनिक उपकरण सहित तमाम क्षेत्र उपभोक्ता फोरम की परिधि में आते है। कोई भी व्यक्ति अगर उसके साथ गलत हुआ है तो उपभोक्ता फोरम में अपने साथ हुए ठगी की शिकायत कर सकता है। उपभोक्ता फोरम में किसी भी तरह के मुकदमे का निपटारा नियमत: 90 दिनों के अंदर करने का प्रावधान है।उपभोक्ता संरक्षण कानून जन हित का एक सार्थक प्रयास है। इसका निर्माण उपभोक्ताओं की हितों की रक्षा के लिए, उन्हें जागरूक करने के लिए और उन्हें न्याय दिलाने के लिए बनाया गया एक कानून है।पहला कदम फाउंडेशन कि और से एडवोकेट मनोज शर्मा ने बताया कि 15 मार्च, 1962 को अमेरिकी कांग्रेस में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने उपभोक्ता अधिकारों को लेकर शानदार भाषण दिया था। इस ऐतिहासिक भाषण के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है।उन्होंने बताया कि अभी भी बहुत से ऐसे उपभोक्ता है जो यह अनुभव तो करते है कि उन्हें लूटा जा रहा है अथवा उनके अधिकारों का हनन हो रहा है लेकिन जानकारी के अभाव में आयोग तक पहुंचने से कतराते है।
कई लोगों को लगता है कि सामान्य मुकदमों की तरह ही यहाँ पर भी पैसे और समय की बर्बादी ही होगी तो यह सोच गलत है। ऐसी सोच रखने वालों के लिए ही विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस के आयोजन के द्वारा उपभोक्ता को जागरूक करने का प्रयास किया जाता है।पहला कदम फाउंडेशन के ट्रेजरर गौरव शर्मा ने बताया कि अगर आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है तो आप को न्याय और हर्जाना दिलाने में उपभोक्ता फोरम पूरी मदद करेगा है। यदि किसी उत्पाद को खरीदने के बाद आप उससे असंतुष्ट है और आप अपना मूल्य हर्जाने के तौर पर वसूलना चाहते है तो उपभोक्ता फोरम में शिकायत करके हर्जाने की मांग कर सकते है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत उपभोक्ता अपने अधिकारों के लिए उपभोक्ता फोरम में शिकायत कर सकता है।इसके लिए बस आपको अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने की जरुरत है।किसी भी सामान की खरीदारी करते समय सावधानी बरतना आपका कर्तव्य है ।विभिन्न आधारभूत पहलुओं जैसे वस्तु की एमआरपी ,हॉलमार्क), आइएसआइ का निशान, समाप्ति तिथि आदि के बारे में जानकारी रखना आपका कर्तव्य है ।मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ आवाज उठाना आपका कर्तव्य है।सबसे अहम् और महत्वपूर्ण आपका अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना भी आपका कर्तव्य है।इस अवसर पर एडवोकेट विजय शर्मा,रुद्रांश,दुष्यंत,रिचिक,अर्चना,शौर्य,प्रीती आदि उपस्थित रहे ।

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